♿ बिहार विकलांग पेंशन योजना 2026: दिव्यांगों को मिलेगी हर महीने आर्थिक सहायता, यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन और जानें पूरी प्रक्रिया
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए labharthi के पास 'UDID Card' (विकलांगता प्रमाण पत्र) होना अनिवार्य है। पेंशन की राशि सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।
💰 पेंशन राशि और लाभ (Pension Amount)
योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता:
- ✅ Monthly Pension: ₹400 प्रति माह (न्यूनतम)।
- ✅ Direct Benefit: पैसा सीधे आधार लिंक बैंक खाते में जमा।
- ✅ No Age Limit: इस पेंशन के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
📝 पात्रता और शर्तें (Eligibility)
आवेदन के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- 📍 निवासी: आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- 📍 विकलांगता: कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- 📍 आय: आवेदक की अपनी कोई निश्चित आय का स्रोत न हो।
- 📍 UDID Card: भारत सरकार द्वारा जारी स्वावलंबन कार्ड (UDID) होना चाहिए।
📄 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये कागजात तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate/UDID Card)।
- निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (IFSC कोड के साथ)।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)।
💻 How to Apply: ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
SSPMIS पोर्टल के माध्यम से ऐसे आवेदन करें:
- Step 1: आधिकारिक वेबसाइट sspmis.bihar.gov.in पर जाएँ।
- Step 2: होमपेज पर **'Register for New Beneficiary'** विकल्प को चुनें।
- Step 3: अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर और बैंक विवरण भरें।
- Step 4: विकलांगता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- Step 5: फॉर्म को 'Final Submit' करें और रसीद प्रिंट कर लें।
- Step 6: रसीद को अपने **प्रखंड कार्यालय (Block Office)** में RTPS काउंटर पर जमा करें।
🔗 महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links)